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रेवाड़ी में धारा 144 के तहत चाइनीज मांझा और धातु लगे मांझे पर रोक

जिला रेवाड़ी की सीमा में सिनथैटिक व चाईनीज मांझा रील के प्रयोग करने, रखने व बेचने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया है।

Satyakhabarindia

हर बार की तरह ही इस बार भी दुकानदार पतंगों और मांझारील की बिक्री के लिए काफी उत्साहित थे लेकिन उनकी इस उम्मीद पर जिलाधीश ने पानी फेर दिया. जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने जिला रेवाड़ी की सीमा में सिनथैटिक व चाईनीज मांझा रील के प्रयोग करने, रखने व बेचने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया है।

 

 

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जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा  है कि आमजन द्वारा पतंगबाजी के लिए सामान्य रील (धागा) का प्रयोग किया जाना चाहिए, परन्तु देखने में यह आया है कि कुछ बच्चों व व्यक्तियों द्वारा सामान्य रील के प्रयोग करने की बजाय सिनथैटिक व चाईनीज मांझे का प्रयोग किया जाता है।

 

 

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उन्होंने बताया कि यह सिनथैटिक व चाईनीज मांझा पशु पक्षियों व कभी कभी आमजन को भी घायल कर देता है। उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत जिलाधीश ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि कोई आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

 

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